होली पर कानन व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी

होली पर कानन व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी

जालोर 26 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट बी.एल.कोठारी ने होली के त्यौहार पर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है जो कि 1 मार्च से 31 मार्च तक सम्पूर्ण जिले मे प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट बी.एल.कोठारी ने इस संबंध मे आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्रा जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्रा के रूप म­ बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी इत्यादि साथ म­ लेकर सार्वजनिक स्थानो पर धारण कर नहीं घूमेगा एवं न ही उनका प्रदर्शन करेगा व न ही साथ लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति एवं वाहन अथवा वाहन मे यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग ऑयल एवं तारपीन यकुत रंग पानी एवं रंग से भरे गुबारे नही छोडे़गा। कोई भी व्यक्ति किन्ही साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले गीत नहीं गायेगा न ही नारा लगायेगा, न ही दिवारों पर लिख­गा तथा न ही ऑडियो-विडियों केसेट के माध्यम से प्रचारण, प्रसारण व प्रदर्शन करेगा।
उन्हांने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलां, राजस्थान सशस्त्रा पुलिस एवं राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार के उन कर्मचारियां पर जो कि अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत है, पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा दिव्यांग, अपाहिज तथा अति वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सहारा लेने के लिए लाठी का प्रयोग कर सकेंगे। वही सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जायेगा।
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