अबहटेंगेतम्बाकूउत्पादप्रचार-प्रसारकेविज्ञापन

अबहटेंगेतम्बाकूउत्पादप्रचार-प्रसारकेविज्ञापन

चूरू, 5 सितम्बर। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों के साथ दुकानों पर प्रदर्शित होने वाले सिगरेट व गुटखा व अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन 30 सितम्बर तक हटाने होंगे। ऎसे प्रतिष्ठान जहां विज्ञापन नहीं हटाएं जाएंगे उन पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के तहत सभी बिक्री केन्द्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों से तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटाने की कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए है।
स्वास्थ्य सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम नवीन जैन ने प्रदेश के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये कि प्रदेश में पीसीपीएनडीटी एक्ट की प्रभावी पालाना में देशभर में रोल मॉडल के रूप में अपनी पहचान दर्ज करायी है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता से कोटपा एक्ट की शत-प्रतिशत पालना करने में आदर्श मॉडल स्थापित किया जाएगा।
खाद्यसुरक्षाअधिकारियोंकोसौंपीजिम्मेदारी - मुख्यचिकित्साएवंस्वास्थ्यअधिकारीडॉ. अजयचौधरीनेबतायाकिखाद्यसुरक्षाअधिकारीअपने-अपनेक्षेत्रधिकारमेंआनेवालेसमस्ततम्बाकूबिक्रीकेन्द्रोंपरतम्बाकूकेविज्ञापनवतम्बाकूउत्पादोंकाप्रदर्शननहींहोइसकेलिएआवश्यककार्यवाहीकरेंगे।तम्बाकूउत्पादोंकेविज्ञापनप्रतिबंधकीपालनासेयुवावर्गएवंबच्चोंकोतम्बाकूकेप्रतिआकर्षितहोनेसेबचानेमेंसहयोगीसाबितहोगा।इसकेअलावाटेलीविजनवसिनेमाघरोंपरदिखाएजारहेतम्बाकूकेदुष्प्रभावोंवालेविडियोसंदेशोंसेभीसकारात्मकपरिणामआरहेहै। 
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